उत्तराखंड

उत्तराखण्ड के एडेड अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर सरकार ने रोक लगाई

शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश

देहरादून। प्रदेश सरकार ने सभी सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है, इस संबंध में शिक्षा सचिव रविनाथ रामन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।नियुक्ति पर रोक लगने के बाद इसका पठन- पाठन पर कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए विद्यालयों को अपने खर्चे पर ही व्यवस्थाएं करने के भी शिक्षा सचिव द्वारा निर्देश दिए गए है। शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों  में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद यह कड़ा कदम उठाया गया है। बता दें कि विभिन्न माध्यमयों से सरकार को यह शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं विद्यालयी शिक्षा विनियम, 2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार की जाती है।

शासनादेश में कहा गया कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योग्य शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्तियां पारदर्शिता से होनी चाहिए। इसे देखते हुए इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के साथ ही कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है। सचिव ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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