रुड़की। किशोरी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले और वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने का डर दिखाने वाले अभियुक्त को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अभियुक्त पर एक लाख 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण ने मंगलौर कोतवाली पुलिस को 24 सिंतबर 2022 को बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी (14) की दोस्ती इंस्टाग्राम पर गुरमीत नरवाल निवासी ग्राम बन्ना थाना कलायत, जिला कैथल, हरियाणा से हुई थी। सात सितंबर 2021 को वह उसकी बेटी से मिलने मंगलौर आया था। आरोपित धोखे से उसे मंगलौर में ही एक मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दो दिन तक आरोपित उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान उसने उसकी बेटी की अश्लील वीडियो भी बनाई। दो दिन बाद उसे बदहवाश हालत में छोड़कर फरार हो गया था।
उसने बेटी को डर दिखाया था कि यदि यह बात किसी को बताई तो उसकी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर देगा। इस डर से किशोरी ने किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद वह वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने का डर दिखाकर दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद से किशोरी गुमशुम रहने लगी। जब काफी दिनों तक किशोरी इस हालत में रही तो स्वजन ने उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की। जिसके बाद किशोरी ने स्वजन को पूरी बात बताई। स्वजन की तहरीर पर मंगलौर कोतवाली पुलिस ने 24 सितंबर 2022 को गुरमीत नरवाल पर मुकदमा दर्ज कर जांच की और आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस मामले में पुलिस ने 21 नवंबर 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। उक्त मामला फास्ट ट्रेक कोर्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में विचाराधीन था। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि गवाह व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने अभियुक्त गुरमीत नरवाल को 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से एक लाख रुपये पीड़िता को प्रतिकर देय के आदेश दिए है। साथ ही, चार लाख रुपये का मुआवजा जिला प्रशासन को देने के आदेश दिए है।