उत्तराखंड

चुनाव आयोग ने प्रत्याशी, स्टार प्रचारक से लेकर बैंक के लिए जारी किए ये दिशा- निर्देश 

देहरादून। उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब से ढाई माह तक अगर कहीं किसी काम से कैश ले जा रहे हैं तो इसका पूरा रिकॉर्ड साथ रखना होगा। कहां से कैश आया और किस काम के लिए जा रहे हैं यह सब जांच टीमों को बताना होगा। नहीं बताने पर  कैश सीज कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसी तरह से प्रत्याशी, स्टार प्रचारक से लेकर बैंकों तक के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव में धन प्रयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग हर चुनाव में कैश लाने लेजाने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। इसी तरह इस बार भी कुछ नए पुराने नियम कायदों और सीमाओं के साथ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पार्टियों के स्टार प्रचारक और पार्टी पदाधिकारी अपने साथ एक लाख रुपये तक रख सकते हैं। प्रत्याशी भी इसी तरह अपने साथ कैश ले जा सकता है लेकिन उससे पूछताछ की जा सकती है।

पूछताछ में यदि समूचित कागजात मिले तो छोड़ दिया जाएगा नहीं तो कैश को जब्त कर लिया जाएगा। 10 लाख रुपये तक के कैश पर इनकम टैक्स पूछताछ करेगा। केवल वाजिब दस्तावेज दिखाने पर ही छोड़ा जाएगा। इसी तरह बैंकों के लिए भी दिशा निर्देश हैं। बैंक में यदि कोई 10 लाख रुपये या इससे अधिक निकालता या जमा करता है तो इसकी सूचना बैंक जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे। बैंकों के एटीएम मशीन के लिए जो कैश जा रहा है उसका ईएफएमएस पोर्टल पर पहले से ही चालान तैयार करना होगा। आम आदमी यदि कैश ले जाता है तो इसके पूरे दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। कैश का स्रोत बताना होगा। यदि नहीं बताया तो कैश को सीज कर दिया जाएगा। इसके बाद पर्याप्त दस्तावेज होने पर ही कैश को रिलीज किया जा सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *