छात्रा का अपहरण कर किया दुष्कर्म, पॉक्सो अधिनियम के साथ आरोपी को भेजा जेल
विकासनगर। पुलिस ने हरियाणा निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अपहरण की गई छात्रा को मुक्त कराया। पुलिस ने अपहरण के दर्ज मुकदमे में दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम जोड़ा है। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। कोतवाली में छह अगस्त को एक महिला ने तहरीर दी थी। उसमें उसने कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री सुबह स्कूल जाने के लिए कहकर घर से निकली, लेकिन वह न स्कूल पहुंची न ही घर वापस आई। इसके बाद उसकी काफी तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। कोतवाल संजय कुमार ने अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच चौकी प्रभारी विवेक भंडारी को सौंपी।
इस पर पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। सर्विलांस टीम की भी मदद ली गई। बुधवार को पुलिस टीम ने आसन बैराज की तरफ आने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान दिल्ली नंबर की कार रोकी। कार से पुलिस ने आरोपित रविंद्र निवासी ग्राम जहरी थाना सोनीपत जिला सोनीपत (हरियाणा) को गिरफ्तार किया। साथ ही अपहृत छात्रा को मुक्त कराया। पूछताछ में छात्रा ने बताया कि वह आरोपित को पहले से जानती थी। उसे अंकल बोलती थी। छह अगस्त को स्कूल जाते समय उसने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और कुछ नशीला पेय पीने को दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह हरिद्वार में थी।
आरोपित ने अलग-अलग जगह पर उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद वह उसे छोड़ने आ रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। चौकी इंचार्ज बाजार के अनुसार आरोपित रविंद्र छात्रा के पिता के साथ ठेकेदारी करता था और घर पर आना जाना था। विकासनगर बाजार चौकी प्रभारी भंडारी के नेतृत्व में बनी पुलिस टीम में एसओजी सिपाही जितेंद्र कुमार, सोहन, इकरार आरती आदि शामिल थे।