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1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी

नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू करने के लिए तैयार है। सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने ये बात कही। सीबीआईसी के चेयरमैन ने मीडियाकर्मियों से कहा, हम इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं। यह कदम सभी राज्यों की सर्वसम्मति से उठाया गया है और हाल ही में लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया गया।

अग्रवाल ने कहा, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित करना होगा या 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा। ऑनलाइन गेमिंग के मामले में लगाए गए दांव, कैसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ के मामले में सट्टेबाज/टोटलाइजऱ के साथ लगाए गए दांव पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वर्तमान में लगने वाले 18 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।

11 अगस्त को, लोकसभा ने मानसून सत्र के अपने अंतिम सत्र के दौरान ध्वनि मत से दो जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया। ये संशोधन एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित हैं, जिसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करना है।

यह कानूनी कार्रवाई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा 2 अगस्त को अपनी 51वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुरूप है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, जीएसटी परिषद ने आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में विशिष्ट प्रावधान शामिल करने की सिफारिश की है।

इन प्रावधानों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से भारतीय ग्राहकों तक ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान करने का दायित्व शामिल है, साथ ही गैर-अनुपालन के मामले में किसी भी संबंधित जानकारी तक पहुंच को अवरुद्ध करने के उपाय भी शामिल हैं।

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